राजस्थान में जारी सियासी संकट पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय मे सुनवाई हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर पायलट गुट और स्पीकर की तरफ से अदालत में दलीलें रखी गईं। स्पीकर की तरफ से अदालत में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए और फैसला रद्द किया जाना चाहिए।
अदालत ने ऐसा करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए फिर इस मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी। अदालत ने सुनवाई को दौरान यह भी कहा था कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।