सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में DHFL प्रमोटर धीरज वधावन और कपिल वधावन की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट से मायूसी के बाद वधावन बंधुओं ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते 12 मई को वधावन बंधुओं की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है। मौजूदा वक्त में वधावन बंधु सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एक अलग मामले में जेल में हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ के सामने वधावन बंधुओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह याचिका में किए गए अनुरोध के लिए अदालत पर जोर नहीं दे रहे हैं। इसके बाद पीठ ने इनकी याचिका खारिज कर दीं।