बेंगलुरु: बिना हेलमेट के राइडिंग करने से अब कर्नाटक में आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने का सस्पेंशन हो सकता है। कर्नाटक के परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों पर सवार होने वाले सभी लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है और इसका पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस का तीन महीने का निलंबन लागू कर दिया है।
“नए निर्देशों के अनुसार, सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है जिनकी उम्र चार साल से अधिक है । राज्य सरकार ने उल्लंघन के मामले में जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस के 3 महीने के निलंबन को लागू किया है। राज्य परिवहन विभाग ने राइडर्स की सुरक्षा के लिए पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी जारी किया है।
नियम के अनुसार सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। कर्नाटक मोटर व्हीकल रूल के अनुसार राज्य के सभी बाइकर्स हेलमेट पहनना अनिवार्य है। राज्य की सड़क सुरक्षा समिति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह नया आदेश राज्य में दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्य व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के बाद आया है।