तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए शुक्रवार को नए परिसर के निर्माण के लिए मौजूदा सचिवालय भवन को तोड़ने पर रोक लगा दी। सचिवालय तोड़े जाने के चौथे दिन हाई कोर्ट ने सोमवार तक काम रोकने का अंतरिम आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने तेलंगाना डेमोक्रेटिक फोरम के संयोजक और तेलंगाना जन समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर राव द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह सचिवालय तोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा ली गई सभी अपेक्षित अनुमति उसके सामने प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि 10 लाख वर्ग फुट में बने सचिवालय के 10 ब्लॉकों को तोड़ने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोविड-19 की स्थिति में इमारत तोड़ने का प्रभाव पड़ता है और यह आसपास रहने वाले लोगों की श्वसन समस्याओं को बढ़ाता है।